छत्तीसगढ़

जैविक प्रमाणीकरण के लिए छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि-सीजीसर्ट संचालित

रायपुर

छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि -सीजीसर्ट कृषि उत्पादों, लघु वनोपज उत्पादों एवं प्रस्कृत उत्पादों इत्यादि के जैविक प्रमाणीकरण का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त सीजीसर्ट वनों के प्रमाणीकरण के क्षेत्रा में भी अग्रसर हो रही है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी-सीजीसर्ट श्री व्ही. श्रीनिवास राव ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि-सीजीसर्ट, छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्राण के अधीन संचालित है। सीजीसर्ट राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार जैविक उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण हेतु प्रत्यायित संस्था है। छत्तीसगढ़ में इसका कार्यालय छत्तीसगढ़ विधानसभा के पास राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर परिसर में स्थित है।

उन्होंने यह भी बताया कि जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया में प्रमाणीकरण संस्था जैसे कि सीजीसर्ट जैविक उत्पादन, प्रसंस्करण, विक्रय अथवा हैंडलिंग क्रियाकलापों का जैविक मानक के अनुपालन अनुसार निगरानी करती है। प्रमाणीकरण प्रक्रिया में जैविक खेती एवं जैविक उत्पादन में संलग्न एवं इच्छुक किसान, प्रसंस्करणकर्ता, उत्पादनकर्ता को सीजीसर्ट कार्यालय में अपने जैविक उत्पादन इकाई का जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्त कर विवरण सीजीसर्ट कार्यालय को जमा करना होता है। सीजीसर्ट इस प्राप्त आवेदन के पंजीयन उपरांत निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया संपन्न करती है। निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया को संपन्न करने हेतु सीजीसर्ट में प्रशिक्षित एवं अनुभवी निरीक्षक एवं प्रमाणीकरण निर्णय कमेटी में विषय विशेषज्ञ है। जैविक खेती एवं उत्पादन का निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण कार्य एक सतत प्रक्रिया है, जिसे किसानों एवं उत्पादनकर्ता को पालन करना अनिवार्य होता है।

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