नईदिल्ली
पश्चिमी दिल्ली के ख्याला इलाके में कथित रोड रेज और 50 साल के हेड कांस्टेबल की पिटाई के मामले में पुलिस ने महिला और उसके दो बेटों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि तीनों आरोपियों ने कथित तौर पर हेड कांस्टेबल एमजी राजेश पर लोहे की रॉड और ईंटों से हमला किया था। इतना ही नहीं पिटाई के बाद उन्हें सड़क पर बेहोश छोड़कर भाग गए थे। पुलिस कांस्टेबल की कार में आरोपियों ने टक्कर मार दी थी। उन्होंने उन्हें सही ढंग से गाड़ी चलाने के लिए कहा था।
क्या है मामला
रोड रेज की घटना यह 15 सितंबर को रघुबीर नगर में घोड़े वाला मंदिर के पास हुई। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विचित्र वीर ने कहा, 'हमें पता चला कि रघुबीर नगर इलाके के पास एक 50 साल के व्यक्ति को तीन लोगों ने पीटा था। जांच के दौरान, हमें पता चला कि पीड़ित दिल्ली पुलिस में एक हेड कांस्टेबल हैं। मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई और सोमवार को हमने मामले में तीन लोगों, एक महिला और उसके दो बेटों को गिरफ्तार कर लिया।'
शिकायतकर्ता के अनुसार, वह तिलक नगर में काम से घर जा रहे थे। रात करीब 11 बजे घोड़ा वाला मंदिर के पास एक झुग्गी बस्ती को पार करते समय एक कार ने उनके वाहन को ओवरटेक किया और उसका पिछला हिस्सा उनकी कार से टकरा गया। हेड कांस्टेबल ने अपनी शिकायत में कहा कि इसके बाद उन्होंने सड़क किनारे अपनी कार रोकी, दूसरे वाहन में बैठे लोगों को सुरक्षित गाड़ी चलाने के लिए कहा और अपने घर जाने लगे। अचानक उसी कार ने फिर से उन्हें ओवरटेक किया और उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया।
रॉड-ईंट से हमला
कांस्टेबल ने बताया कि कथित तौर पर दो युवक उस कार से बाहर आए और उनपर चिल्लाने लगे। उन्हें कार से बाहर निकलने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि एक महिला भी कार से बाहर आई। शिकायतकर्ता ने कहा कि अचानक, उनमें से एक व्यक्ति ने ईंट उठाई और उनकी कार शीशा तोड़ दिया, उन्हें जबरदस्ती कार से बाहर खींच लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। हेड कांस्टेबल ने कहा कि अपनी जान बचाने के लिए उसने एक व्यक्ति को दूर धकेल दिया लेकिन महिला ने कथित तौर पर उसपर ईंट से हमला कर दिया।
इसके बाद एक शख्स ने पुलिसकर्मी को पकड़ लिया और दूसरे ने उनपर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गए। इसके बाद आरोपी गंभीर रूप से घायल राजेश को छोड़कर मौके से भाग गए। राजेश वर्तमान में अशोक विहार सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में तैनात हैं।
उनकी शिकायत के आधार पर, ख्याला पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 279 (रैश ड्राइविंग), 307 (हत्या का प्रयास) और 34 (सामान्य इरादा) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।